नाइट कर्फ्यू और कंटेनमेंट को लेकर केंद्र की राज्यों को चिट्ठी; जानें कब लगेगा नाइट कर्फ्यू? अभी कहां-क्या पाबंदियां?

देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसे केसेज बढ़ने का शुरुआती संकेत मानते हुए राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वैरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए राज्य जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें।

समझते हैं, पूरी गाइडलाइन क्या है? कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए क्या नियम है? कब लगाया जा सकेगा नाइट कर्फ्यू? और अभी किन राज्यों में क्या नियम लागू हैं? 

पहले गाइडलाइन समझते हैं
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है या ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से ज्यादा है, तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के उपाय करने के लिए कहा है।

क्या 10% से कम पॉजिटिविटी रेट होने पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं?
हां। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बाकी परिस्थितियों को देखते हुए 10% से कम पॉजिटिविटी रेट होने के बाद भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जनसंख्या घनत्व और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को ध्यान में रखकर भी फैसला लिया जा सकता है।

कंटेनमेंट को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है?
गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू, बड़े समारोहों पर रोक, विवाहों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिस और इंडस्ट्री में वर्कर की संख्या कम करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। हॉस्पिटल में बेड, एंबुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।

अगर किसी जगह पर एक साथ बड़ी संख्या में नए केसेज आ रहे हैं, तो सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजना होगा।

बाकी गाइडलाइन क्या है ये भी जान लीजिए 

  • टेस्टिंग और सर्विलांस को लेकर जिलों से डोर-टु-डोर केस सर्च करने को कहा है। कोमोर्बिडिटी वाले लोगों के टेस्ट, सभी पॉजिटिव केसेज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डेली टेस्ट में RT-PCR टेस्ट बढ़ाए जाने को कहा है।
  • होम आइसोलेशन को लेकर भी सख्ती करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इंफेक्टेड पर्सन दूसरों को इंफेक्ट न करें इसलिए जरूरी है कि होम आइसोलेशन को लेकर सख्ती की जाए।
  • जिलों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। जिन जिलों में वैक्सीनेशन नेशनल एवरेज से कम हुआ है वहां वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए।

केंद्र ने राज्यों को ये निर्देश क्यों दिए हैं?
केंद्र ने कहा है कि फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वैरिएंट अब भी देश भर में मौजूद हैं। इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है।

किन राज्यों में मिले हैं ओमिक्रॉन के केसेज?
भारत में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। उसके बाद केवल 20 दिन में ही ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। 22 दिसंबर तक देश के 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं। ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में हैं।

अभी किन राज्यों में क्या पाबंदियां हैं?
महाराष्ट्र
: महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना या 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। 16 से 31 दिसंबर तक मुंबई शहर में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों के एक जगह इकट्ठा होने और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है। साथ ही किसी भी इवेंट में वेन्यू की क्षमता के 50% लोगों को ही अटैंड करने की अनुमति है। प्रोग्राम के आयोजकों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है।

गुजरात: अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वड़ोदरा, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान रात 1 से सुबह 5 बजे तक कहीं भी आने-जाने पर पाबंदी है। जिम और रेस्टोरेंट्स 75% कैपेसिटी के साथ ही ऑपरेट किए जाएंगे।

कर्नाटक: राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगाई गई है। यह लगातार दूसरा साल है जब यहां किसी होटल, पब और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। होटल, पब और रेस्टोरेंट में डीजे बुलाकर डांस करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

दिल्ली: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। नई पाबंदियों के अनुसार अब दिल्ली में किसी तरह का समारोह नहीं करने की इजाजत होगी। शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है।

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई है।

Source :- Danik Bhaskar

Delhi Desk:

This website uses cookies.